मातृत्व अवकाश के दौरान प्रतिमाह वेतन देने का आदेश
मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 70 की उपधारा (2) के द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद के द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम 2005 में जो “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” दिनांक 03 अगस्त 2010 तथा 08 फरवरी 2011, में उक्त अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (3) के द्वारा यथा आपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके है.
No comments:
Post a Comment