प्रणाम साथियों।
छटवां वेतन जनवरी पर आपके मन में पनपते सवाल और और जानने की। कोशिश।
।।आपकी जिज्ञाशा।।
कैसा स्वरूप।
।तो कुछ हदतक।
01 जनवरी 2006 से लागु।
1 5200 20200 2400
2 9300 34800 3200
3 9300 34800 3600
वित्त विभाग से जारी मार्गदर्शन
आदेश क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार भोपाल 20 अगस्त 2009
व् समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28 फरवरी 2009
शासन के वेतन नियतन के सम्बन्ध में वित्त से मार्गदर्शन की।
01 जनवरी2006 या उसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी अधिकारी को
यदि तालिका में विभिन्न प्रकार के जारी संवर्ग वेतन / ग्रैड पे में से
2400
3200
3600
यदि तो उक्त ग्रैड पे के साथ वेतन बेंड में न्यूनतम व् प्रारम्भिक वेतन।
ग्रैड पे। तो वेतन बेंड में वेतन। कुल
2400 7440 9840
3200 9300 12500
3600 10230 13830
कब से म.प्र.कर्मचारियों व् अधिकारियों को जनवरी 2006
अध्यापक को 1 अप्रैल 2007 या अध्यापक में नियुक्ति दिनांक से दिसंबर 2015 तक काल्पनिक गणना।
लागु।
1 जनवरी 2016 से
किन्त शासन की वर्तमान वित्तीय स्थिति ठीक न होने से
01 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016 तक कुल 03 माह का एरियर्स भुगतान।
व्
01 अप्रैल 2016 से नियमित वेतन जारी।
*1998 से नियुक्ति वरिष्ठ साथियों के लिए 28 जून 2007 के आदेश अनुसार प्रत्येक तिन वर्ष की पूर्ण अवधि पर एक pic व् वर्ग 03 को 750 के वेतन अन्तर पर एक अतिरिक्त pic का 1 अप्रैल 2007 से काल्पनिक छटवां वेतन में निर्धारण*
।।मुद्दा अंतरिम राहत ।।
क्यों, कैसे,कितनी अंतरिम राहत राशि क़िस्त की वसूली/ छटवां वेतन एरियर्स में संयोजन।
01 जनवरी से छटवां वेतन लागु व् जनवरी से मार्च तक एरियर्स ।
किन्तु
1 सितम्बर 2013 प्रथम क़िस्त
2 सितम्बर 2014 सेकेंड क़िस्त
3 सितम्बर 2015 तृतीय क़िस्त
उदाहरण 700+700+700=2100
एक माह में कुल प्राप्त 2100 जनवरी2016 से मार्च 2016 तक कुल समायोजन / वसूली 6300
क्यूंकि नगद नही किन्तु छटवां वेतनमान जनवरी2016 से लागु व् अप्रैल 2016 में एरियर्स भुगतना व् 01 अप्रैल2016 से नियमित वेतनमान के कारन वसूली।
क्रमोनीति व् पद्दोनीति का पूर्व में प्राप्त आदेशों का वेतन निर्धारण में समावेश।
वेतन विरद्दी pic जुलाई की स्थिति में
।।अब विसंगति पर।
साथियों शासन के वित्त विभाग से समय समय पर प्रदेश के अन्य अन्य विभागों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के वेतन निर्धारण में ।
विभागों में कार्यरत अधिकारी व् कर्मचारी संघों के प्राप्त फिल्डबेक पर वित्त विभाग से वेतन निर्धारण सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी किया हे।
अतः अध्यापक संवर्ग हेतु भी उक्त वित्त का आदेश मार्गदर्शन लागु रहेगा।
किन्तु अध्यापक संविदा गुरूजी हितैसी
संघ संगठन के नेतृत्व करता को
तत्पर व् शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी व् सम्बंधित विभागों के माननीय मंत्री गण व् सम्बंधित अधिकारियों के सम्पर्क में वेतन विसंगति रहित आदेश जारी करवाने हेतु रहना अत्यंत आवश्यक हे।
शेष माँगे।
1 स्थानातरण
2 बीमा
3 गुरूजी को वरिष्ठता व् 22 अक्टूबर2014 से संविदा नियुक्ति फ़ैल गुरूजी को
4 वरिष्ठ अध्यापक को हाई स्कूल प्रिंसिपल पद पर पद्दोनीति व् राजपत्रित दर्जा।
5 01 अप्रैल 2016 से राज्य शिक्षा सेवा लागु करवाना।और संवर्ग के साथ कोई भेद भाव अधिकारी वर्ग न कर सके हेतु सतर्कता बरतनी होगी।
विभाग में संविलियन
।।किन्तु शासन वोट की राजनीती के चलते 2017 तक संविलियन पर निर्णय लेगी।।
6 अनुकम्पा नियुक्ति नियमों में संशोधन
साथियों आपके हितों पर अध्यापक संविदा शिक्षक संघ तत्पर व् कार्यशील हे।
सभी संघो के साथ व् सभी संघों से संघ की अपील की तत्पर रहे।
साथियों जो कारवाही संगठन आपके अधिकारों के संरक्षण हेतु करता हे मै समय समय पर आपकी जानकारी हेतु पोस्ट करता हूँ।
**साथियों
अभी तिन चार दिनों से डॉ की टीम ने हाथ का परिक्षण किया हे और पुनः ऑपरेशन होगा।**
अतः उक्त कारण आपके मोबाईल अटेंड करने में असमर्थ हूँ।
जो जानकारी में पोस्ट करता हूँ। वही आपसे मोबाईल पर बात कर बताता हूँ।
इसलिए। आप इसको ही सत्य माने।
यदि फिर भी अधिक जिज्ञाशा हे तो।
श्री राकेश पाण्डेय कार्यकारी प्रांताध्यक्ष व् श्री अशीम शर्मा प्रांतीय प्रवक्ता व् श्री सतीश त्यागी प्रांतीय प्रतिनिधि
एवम् जगदीश सिंह ठाकुर,अखिलेश चौहान, देवेश मालवीय,राजेन्द्र सिंह परमार आदि भोपाल संघ साथी से भी बात कर सकते हे।
आपका सुभचिन्तक
Adhyapak
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