कैसे होती है अध्यापको की
पदोन्नति ?
हमारे अध्यापक साथियों में इस विषय को लेकर बहुत
जिज्ञासा रहती है की ,और आशाएं भी बन्धी रहती
है ।इस लिए यह ब्लॉग लिख रहा हूँ की जिज्ञासाओं
निराकरण किया जा सके।
पदोन्नति कर्मचारियों का अधिकार नहीं है ,लेकिन
क्रमोनन्ति अधिकार है। 50 प्रतिशत पदो पर एवं 7
वर्ष पूर्ण होने से पदोन्नति हो जाती है
(शिक्षाकर्मी भर्ती और सेवा की शर्ते नियम में 5
वर्ष का प्रावधान था जो परन्तु 2001 में
शिक्षाकर्मी कैडर डेड घोषित कर दिया गया और
भर्ती संविदा शिक्षक के पदों पर होने लगी) ,अध्यापकों की पदोन्नति ,वरिष्ठता सह योग्यता
सह पदों की उपलब्धता/उपयुक्तता के आधार पर होती
है। इस के बाद क्या क्या तकनिकी बारीकियां है यह
समझने और समझाने का प्रयास बिंदुवार इस पोस्ट के
माध्यम से कर रहा हूँ ।
(1) सहायक अध्यापक से अध्यापक और अध्यापक से
वरिष्ठ अध्यापक के पदो पर पदोन्नति होती है ।
वरिष्ठ अध्यापक से प्राचार्य हाई स्कुल के पदों पर
पदोन्नति की निति बन गयी है, लेकिन इसके कुछ
नियम बनाये जाने शेष है (बजट सत्र 2016 में विधनसभा में दी गयी जानकारी के अनुसार )।
(2) पदोन्नति के लिए धारित पद का 7 वर्ष का अनुभव
होना आवश्यक है । यह न्यूनतम योग्यता है 7 वर्ष का
अनुभव हो जाने मात्र से ही हम पदोन्नति के पात्र
नहीं हो जाते । समान नियुक्ति दिनाक होने पर
नियुक्ति आदेश में ऊपर अध्यापक का नाम ऊपर होता
है ,और आयुक के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की
जाती है वरिष्ठ को वरिष्ठता क्रम में ऊपर रखा
जाता है। आयु भी समान होने पर अल्फाबेट के आधार
पर पहले आने वाले अक्षर के आधार पर वरिष्ठता
निर्धारित की जाती है।
(3) अन्य निकाय से आये अध्यापक को भी वरिष्ठता
क्रम में उसी दिन से वरिष्ठ माना जाता है जिस
दिंनाक को वह अपने नए निकाय में पदभार ग्रहण
करता है। लेकिन यदि संविलयन से आये अध्यापक को
विषयवार पदोन्नति में लाभ मिल रहा है तो उन्हें पूर्व
निकाय के अनुभव ( 7 वर्ष ) का लाभ मिलेगा।
(4) पदोन्नति के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक है
(डी एड या बी एड में से कुछ भी होने पर पदोन्नति
की पात्रता रहती है)
(5) 50 प्रतिशत पद अर्थात वर्ष 2010 के बाद स्वीकृत
अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापको के पदो में से आधे
पदो पर ।
(6) अध्यपकों के जो पुराने पद ,पदोन्नति
,सेवानिवृत्ति ,निधन,संविलयन ( स्थांनातरण ),
त्यागपत्र से रिक्त हुए है उन पदों के आधे पदों पर
पदोन्नति और आधे पर सीधी भर्ती होती है। उदाहरण
के लिए वर्ष 2010 के बाद किसी जिले में अध्यापक के
20 पद उपरोक्त कारणों से रिक्त हुए है तो उसके आधे
अर्थात 10 पदों पर पदोन्नति होगी और 10 पर सीधी
भर्ती होगी।
(7) जिले के अंतर्गत शिक्षक और व्याख्याता के
सीधी भर्ती के पद जो पदोन्नति ,सेवानिवृत्ति
,निधन, त्यागपत्र से रिक्त हुए है वे भी अब अध्यापक
संवर्ग के पदों में परिवर्तित होंगे उसमे से आधे पदों पर
उदाहरण के लिए किसी जिले में शिक्षक की सीधी
भर्ती के 20 पद रिक्त हुए तो अध्यापकों की
पदोन्नति से 10 पद और 10 पद सीधी भर्ती द्वारा
पूर्ति की जायेगी।
(8) 5 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली में " क " और " ख
" श्रेणी होना आवश्यक है। आप के विरुद्ध कोई
आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए अथवा
कोई विभागीय जाँच या कोई सजा लंबित नहीं
होना चाहिए।
(9) प्रायः देखने में आ रहा है की नगरीय निकायों में
पदोन्नति नहीं हो पा रही है ,इसका एक मात्र कारण
यह है की नगरीय निकाय क्षेत्र में नवीन पद ही
स्वीकृत नहीं हो रहे है।
(10)पदोन्नति में विषयवार स्वीकृत पदों पर आरक्षण
( केवल ST ,SC वर्ग का ) होता है, (महिला
,विकलांग,भूतपूर्व सैनिक ,OBC का आरक्षण नहीं
होता है ) पदोन्नति में SC के लिए 16 प्रतिशत और ST
के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण होता है (सम्पूर्ण प्रदेश में
समान )।
(11) PTI अध्यापक या संगीत शिक्षक की पदोन्नति
नहीं होती है।
पदोन्नति प्रक्रिया :- सर्वप्रथम प्रत्येक वर्ष 1
अप्रैल की स्थिति ( 1 अप्रैल की स्थिति से आशय है
की उस दिनांक तक अध्यापक बनने ,योगयता और
अनुभव पूर्ण करने की स्थिति में ) संयुक्त वरिष्ठता
सूचि का प्रकाशन संबंधित निकाय द्वारा किया
जाता है ,उसके पश्चात दावे आपत्ति आमंत्रित किये
जाते है ,और दावे आपत्ति का निराकरण होने के
पश्चात अंतिम वरिष्ठता सूचि प्रकाशित की जाती
है।
अब यदि संबंधित निकाय में पदोन्नति के पद रिक्त है
तो ,पदों के अनुसार विषयवार ,जाती वर्ग वार
अंतरिम सूचि प्रकाशित कर के दावे आपत्ति आमंत्रित
किये जाते है। इसमें जाती वर्ग अनुसार प्रतीक्षा सूची
भी जारी की जाती है।दावे आपत्ति निराकरण के
पश्चात विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) द्वारा
पदोन्नति की जाती है और कॉउंसलिंग वरिष्ठता के
आधार पर कर के नियुक्ति प्रदान की जाती ही। जो
पदोन्नति अस्वीकृत करता है उसे अगले एक वर्ष तक
पदोन्नति और क्रमोन्नति में सम्मिलित नहीं किया
जाता।
अब अपनी स्थिति का आकलन कर लीजिये की क्या
आप की पदोन्नति संभव है ,अथवा नहीं। मित्रों
जीतनी जानकारी है वह लिखने का प्रयास किया है
कोई कमी रह गयी है तो आप सुधार कर सकते है।
कैसे होती है अध्यापको की पदोन्नति ?
Thursday, 7 April 2016
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महोदय जी वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति के लिए डी एड है तो पदोन्नति हों जाएगी कि बी एड ही होना जरूरी है इसके संबंध में आवश्यक जानकारी देने का कस्ट करें
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