नेशनल पेंशन स्कीम / अंशदायी पेंशन योजना में हो रही है गडबडिया
नये कर्मचारियों के खाते खोलने में होता है विलम्ब -विलम्ब से राषि जमा की जाती है खातों में , होता है ब्याज का नुकसान
कई खातों में सरकारी अंशदान जमा किया जाता है कम
दौ वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलने पर पेंशन एवं अंशदान की राशि नही जमा की जाती है पेंशन खाते में
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मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि वर्ष 2005 के बाद नियुक्ति शासकीय सेवकों को लिये मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है जिसमें कर्मचारियों की पेंशन राषि जमा करने एवं शासकीय अंशदान के कटोत्री में बडी गडबडिया हो रही है ।
संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि 2005 से 2010 तक अंषदायी पेंशन योजना के खातों को मेनुअली आपरेट किया जा रहा था जिसमें गडबडियाॅ हुई है । अनेक कर्मचारियों की राशि का कटोत्रा करते समय सरकारी अंशदान की राशि कम जमा की गई जिससे कर्मचारियों को नुकसान हुआ है । ऐसा कोई प्रावधान नही है कि सरकार द्वारा कम दिये गये अंशदान की राशि की प्रतिपूर्ति को कर्मचारियों के खाते में जमा किया जायें ।
अनेक कर्मचारियों के अंशदायी पेंषन योजना के खाते खोलने में 4 से 6 माह लगते है जिससे इन कर्मचारियों के खातों में जो राशि जमा की जाती है उस पर उन्हें ब्याज का नुकसान उठाना पडता है। वित विभाग ने विलम्ब से राशि जमा करने पर संबंधित विभाग को 8 प्रतिषत ब्याज सहित राशि जमा करने के निर्देष दिये है परन्तु इसका भी पालन नही किया जाता है ।
लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि परीविक्षा अवधि समाप्त होने पर कर्मचारियों को दो वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है । इस राशि का ऐरियर्स बनता है । यह राशि वेतन का एक हिस्सा होती है। परन्तु इस राशि में से पेंषन खाते में कोई राशि जमा नही की जाती है और न ही शासन इस पर अपना अंशदान जमा करता है ।
महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा आयोजित की जा रही संयुक्त परामर्षदात्री समिति में इसे मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा ऐजेण्डा बिन्दु के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इस पर चर्चा कर निर्णय कराया जायेंगा ।
लक्ष्मीनारायण शर्मा, 9893002950
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