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शिक्षा विभाग का सौतेलापन : आरिफ अंजुम

Saturday, 29 April 2017

शिक्षा विभाग का सौतेला पन -आरिफ अंजुम

            स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कार्यरत अमले के समुचित उपयोग हेतु युक्तियुक्तकरण विगत कई वर्षों से किया जा रहा है।
     शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद विभाग द्वारा 20 -05- 2010,,11-03-2013,, 08-09-2014,,15-09-2014,,11-05-2016,,सहित अनेक आदेशों द्वारा हायर सेकेंडरी,हाईस्कूल,माध्यमिक,एवं प्राथमिक,शालाओं की नवीन पदसंरचना नीतियों को जारी किया है,लेकिन इन आदेशों का क्रियान्वयन केवल प्राथमिक शालाओं तक ही सिमित रहा है।
    प्रदेश की शासकीय शालाओं में कार्यरत दो प्रकार के अमले शिक्षक संवर्ग एवं अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को सम्मिल्लित रुप से अतिशेष की श्रेणी में रखे जाने की निति अनुसार ही पूर्व जारी आदेशों की भांति ही 6 माह पूर्व 14-09-2016 के जारी आदेश से शिक्षक संवर्ग तथा अध्यापक संवर्ग पर अतिशेष का प्रभाव सम्मिलित रुप से हो रहा थे।
     लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने सौतेले रवैये का परिचय देते हुये स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग बचाने के उद्देश्य से 6 माह पुराने आदेश को बदलकर स्थानीय निकायों के अध्यापक संवर्ग को ही अतिशेष करने के उद्देश्य से 11-04-2017 को एक नया आदेश जारी किया है।
       जिसमें अतिशेष की गढ़ना शाला में पदस्थता दिनांक से सबसे वरिष्ठ किन्तु प्रथमतः अध्यापक संवर्ग उसके पश्चात् शिक्षक संवर्ग की करने से 90 प्रतिशत अध्यापक संवर्ग प्रभावित हो रहा है। शिक्षक संवर्ग के पुरुष कर्मचारियों को बचाकर अध्यापक संवर्ग की  विकलांग,गंभीर बीमार,विधवा,एवं तलाकशुदा महिलाओं को अतिशेष के नाम पर हटाया जा रहा है।
      महिलाये कोर्ट में आसानी से राहत प्राप्त न कर सकें इसलिए न्यायालय में केबीएट दायर की गई है।
   इस निति के माध्यम से शिक्षक संवर्ग को अप्रत्यक्ष रुप से  स्थानान्तरण का अवसर दिया गया है वे चाहें तो कहीं भी आसानी से पदस्थ हो सकेंगे।जबकि अध्यापक संवर्ग केवल निकाय रुपी पिंजरे में ही रहेगे।
      प्राथमिक में दो और मिडिल में 3 की पदसंरचना स्थापित हो जाने पर दूसरे जिले में जाने वाले अध्यापक संवर्ग के हजारों महिला पुरुष वंचित हो जायेंगे।
      पोर्टल अपडेट् हुए बिना जारी की गई प्राथमिक शाला की सूचियों में अनेकों विसंगतियां है।आपत्ति की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद भी हायर सेकेंडरी हाईस्कूल,एवं माध्यमिक शालाओं की सूचि जारी नही हो सकी हैं माध्यमिक शालाओं की सूचि में सुधार हो रहा है जबकि हायर सेकेंडरी और हाईस्कूल की सूचि बनाने का कार्य अभी तक प्रारम्भ ही नहीं हुआ है।
      मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे क्या?
            आरिफ अंजुम
         सहायक अध्यापक

: शाला में अतिशेष का क्रम

प्रथमतः अध्यापक संवर्ग

उसके पश्चात् शिक्षक संवर्ग
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1-पुरुष सहायक अध्यापक।
2-महिला सहायक अध्यापक।
3- ऐसे पुरुष सहायक अध्यापक जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम शेष है।
4- ऐसी महिला सहायक अध्यापक जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम शेष है।
5-सहायक अध्यापक पति पत्नी दोनों शासकीय में कार्यरत रहने पर।
6-विधवा अथवा वैधानिक तलाक शुदा महिला सहायक अध्यापक।
7-निःशक्त कोटे के अंतर्गत नियुक्त सहायक अध्यापक पुरुष।
8-निःशक्त कोटे के अंतर्गत नियुक्त सहायक अध्यापक महिला।
9-कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट अथवा वायपास सर्जरी एवं पैरालिसिस ग्रसित सहायक अध्यापक पुरुष।
10-कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट अथवा वायपास सर्जरी एवं पैरालिसिस ग्रसित सहायक अध्यापक महिला।
11-पुरुष सहायक शिक्षक।
12-महिला सहायक शिक्षक।
13- ऐसे पुरुष सहायक शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम शेष है।
14- ऐसी महिला सहायक शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम शेष है।
15-सहायक शिक्षक पति पत्नी दोनों शासकीय में कार्यरत रहने पर।
16-विधवा अथवा वैधानिक तलाक शुदा महिला सहायक शिक्षक।
17-निःशक्त कोटे के अंतर्गत नियुक्त सहायक शिक्षक पुरुष।
18-निःशक्त कोटे के अंतर्गत नियुक्त सहायक शिक्षक महिला।
19-कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट अथवा वायपास सर्जरी एवं पैरालिसिस ग्रसित सहायक शिक्षक पुरुष।
20-कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट अथवा वायपास सर्जरी एवं पैरालिसिस ग्रसित सहायक शिक्षक महिला।
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यदि प्राथमिकता क्रम में एक से अधिक एक ही श्रेणी के कर्मचारी आवेदक हैं, तो जिसकी उम्र कम है उसे अतिशेष मानकर हटाया जायेगा।
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     पदस्थापना क्रम

   प्रथमतः शिक्षक संवर्ग

उसके पश्चात् अध्यापक संवर्ग

उक्त अतिशेष कर्मचारियों की पदस्थापना अन्य शालाओं में
रिक्त स्थान पर उनके द्वारा दिए गए 20 विकल्प के आधार पर उपरोक्त प्राथमिकता के विपरीत क्रम में की जायेगी।    
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यदि विकल्प चयन के क्रम में एक से अधिक एक ही श्रेणी के कर्मचारी हैं, तो जिसकी उम्र अधिक हो उसे पदस्थ किया जायेगा।   
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विशेष नॉट-विकल्प नहीं देने की स्थिति में शिक्षक विहीन एवं एक शिक्षकीय शाला में प्राथमिकता  क्रम के आधार पर पदस्थापना ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से  की जायेगी।
   जानकारी सूचनार्थ प्रस्तुत

         आरिफ अंजुम
       सहायक अध्यापक
               दमोह

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